UPMSY : युवाओं की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं की मदद से सरकार का प्रयास युवाओं की मदद करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। ऐसी ही एक योजना है यूपी सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में…
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदक के परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यूपी सरकार के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की साइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाएं। यहां सीएम युवा स्वरोजगार योजना पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ कैसे उठायें?
- योजना के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक ऐसी किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहा है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितना ब्याज लगता है?
(2) योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर मार्जिन मनी सहायता अधिकतम राशि 2 लाख रुपये का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो। (3) पात्रतानुसार उद्योग/सेवा क्षेत्र हेतु केवल 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम राशि रूपये 25000/- 7 वर्षों के लिए देय होगी। UPMSY
लोन पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में पीएम होम लोन ब्याज सब्सिडी योजना 2023 के शुभारंभ की घोषणा की गई है। इसके तहत शहरों में रहने वाले कम आय वाले लोगों को 50 लाख रुपये तक के होम लोन पर 20 साल तक ब्याज में 3% से 6% तक सालाना छूट मिलेगी. यह सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
UPMSY प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है?
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसे एमएसएमई मंत्रालय ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.